अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म Jolly LLB 3 रिलीज से पहले ही सुर्खियों में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिल्म के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। इससे निर्माताओं को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने फिल्म के गाने ‘भाई वकील है’ और इसके ट्रेलर को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया।
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Jolly LLB 3 को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली राहत
याचिका में दावा किया गया था कि यह फिल्म न्यायपालिका और वकालत पेशे की छवि को धूमिल करती है। हालांकि, कोर्ट ने साफ कहा कि फिल्म के कंटेंट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। न्यूज18 की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस बृज राज सिंह की डिवीजन बेंच ने इस मामले की गहन जांच की। कोर्ट ने ‘भाई वकील है’ गाने के बोल, फिल्म का टीजर और ट्रेलर देखने के बाद कहा, “हमें इसमें ऐसा कुछ नहीं मिला जो न्यायिक प्रणाली या वकीलों के पेशे को ठेस पहुंचाता हो।” कोर्ट ने याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया और याचिकाकर्ताओं पर कोई जुर्माना भी नहीं लगाया। यह फैसला फिल्म की रिलीज के लिए एक बड़ी जीत है।
कम नहीं हुईं मुश्किलें
हालांकि, इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिलने के बावजूद फिल्म की मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। पुणे की एक अदालत ने 20 अगस्त को अक्षय कुमार और अरशद वारसी को नोटिस जारी किया है। वकील वाजिद खान बिदकर ने शिकायत की थी कि फिल्म में न्यायिक प्रक्रियाओं और वकालत का मजाक उड़ाया गया है। उन्होंने एक सीन पर खास आपत्ति जताई, जिसमें जज को ‘मामू’ कहकर संबोधित किया गया है। उनका दावा है कि यह शब्द न्यायपालिका का अपमान करता है। दोनों अभिनेताओं को 28 सितंबर को पुणे कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है।








